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किसानों की उपज खरीदकर बेइमानी करने वाले गल्ला व्यापारियों को 10- 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

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सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा।किसानों की उपज खरीदकर बेइमानी करने वाले गल्ला व्यापारियों को 10- 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चौरई के द्वारा सुनाई है

थाना चांद के अपराध क्रमांक 258/2022 एवं सत्र प्रकरण क्रमांक 18/2022 के आरोपगण गगन उर्फ बल्लू और राजेश उर्फ छोटो को दोषसिद्ध करते हुए भादवि की धारा 409/34 (पांच काउंट) में प्रत्येक काउंट में 10-10 वर्ष सश्रम कारावास और 2000-2000 रूपये, कुल 10,000-10,000 रूपये के जुमनि से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण में श्री सुदर्शन सोनी अपर लोक अभियोजक द्वारा अभियोजन संचालन किया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अभिलेख के आधार पर प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजन मामला अत्यंत संक्षेप में इस प्रकार प्रकट होता है कि अभियोजन के अनुसार फरियादी कमलसिंह, लेखराम वर्मा, मंगलसी वर्मा, शिवकुमार वर्मा और अजय साहू द्वारा दिनांक-29-03-2022 को थाना चौरई पर उपस्थित होकर संयुक्त रूप से एक लिखित आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वह व उसके गांव झिरिया एवं बांकानागनपुर के रहने वाले किसानों ने अपनी-अपनी उपज का गेंहू एवं मक्का को गल्ला व्यापारी बल्लू उर्फ गगन पिता लेखराम श्रीवास एवं राजेश पिता रामभरोस वर्मा दोनों निवासी मोहगांवकला ने खरीद लिये थे जो बल्लू उर्फ गगन एवं राजेश वर्मा ने उसके व अन्य किसानों के द्वारा बेची गयी उपज को घर से ही तौल कराकर अपने साथ ले गये थे और सभी का पैसा एक सप्ताह पंद्रह दिन में दे देंगे बोते थे। उसने अर्थात कमलसिंह ने दिनांक 13-03-21 को अपनी उपज का मक्का कुल 231किंटल प्रति किटल 1300/- रूपये में बेचा था जिसका 3,00,300/-रूपये है। उसके साथी लेखराम वर्मा पिता नंदराम वर्मा निवासी ग्राम झिरिया ने अपनी उपज की गेहूं कुल 56 क्विटल प्रति क्विंटल 1800/-रूपये के भाव से बेचा था जिसका कुल 1,00,800/-रूपये है। मंगलसी वर्मा पिता भागचंत वर्मा निवासी बांकानागनपुर ने अपनी उपज का मक्का कुल 277 क्विटल प्रति क्विंटल 1300/-रूपये के भाव से जिसका कुल 3,60,360/- रूपये है. शिवकुम शिवकुमार वर्मा पिता मंगलसिंह वर्मा निवासी बाकानागनपुर ने अपनी उपज की गेहूं कुल 27 क्विटल प्रति किटत 1975/-रूपये में बेचा था जिसका कुल 63.325/-रूपये, अजय साहू पिता रामनारायण साहू निवासी बांकानागनपुर ने अपनी उपज का मक्का कुल 110 किंटल प्रति किटल 1370/-रूपये के भाव से बेचा था जिसका राजेश वर्मा ने 80,000/-रूपये दे दिया है अभी 70,700/-रूपये लेना बाकी है अभी तक बल्लू श्रीवास एवं राजेश वर्मा ने अनाज का पैसा नहीं दिये हैं।

गल्ला खरीदने एवं पैसे देने की नीयत तारीख एक हफ्ते पंद्रह दिन से ज्यादा हो जाने पर वह एवं उसके साथी बल्लू श्रीवास व राजेश वर्मा से पैसे मांगते थे तो दोनों बोलते थे कि पैसा नहीं है जब पैसे होंगे तब देंगे कहकर हिला हवाला करते रहे। वह और उसके साथी लगातार बल्लू एवं राजेश वर्मा से बेचे गये अनाज के पैसे मांगते रहे हैं परंतु दोनों ने अभी तक उनके गल्ले का पैसा नहीं दिये बल्कि वे जब भी उनके घर मोहगांवकला जाते तो दोनों घर में नहीं मिलते एक डेढ़ साल हो गये हैं बल्लू व राजेश वर्मा ने उनके अनाज का पैसा नहीं दिये हैं दोनों ने उनका गेहूं व मक्का बेचकर पैसा खर्च कर लिये हैं। बल्लू श्रीवास व राजेश वर्मा दोनों व्यापारी हैं जो 7-8 साल से आसपास के क्षेत्र के लोगों से गल्ला खरीदने का काम करते थे इसी विश्वास के कारण उन्होंने भी अपना अनाज बल्लू श्रीवास व राजेश वर्मा को दिये दोनों ने छल कपट बेईमानीपूर्वक उसके व उसके साथियों से मक्का व गेहूं की खरीदी अपने बताये रेट में किये और खरीदा हुआ गेहूं एवं मक्का को बेच दिये परंतु हमें अभी तक उनके गेहूं व मक्का की राशि नहीं दिये हैं दोनों ने स्टाम्प पेपर लिखकर लिये थे कि यदि वे समय पर बेचे गये गेहूं व मक्का का पैसा नहीं दिये तो कार्यवाही की जाये। दोनों ने उनके साथ बेईमानी कर लिये हैं। फरियादीगण के उपरोक्त लिखित आवेदन के आधार पर थाना चौरई द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया, अन्वेषण पूर्ण हाने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोगपत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो उपर वर्णित सत्र प्रकरण के रूप में दर्ज हुआ।विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दोषी पाकर उपरोक्त दंड से दण्डित किया गया।

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