सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा।बहुचर्चित सारंगबहरी डकैती सहित हत्या के जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण में आरोपीगण को कोर्ट ने आजीवन कारावास और1500-1500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है घटना दिनांक 25-7-19 की रात 9:00 बजे के करीब सारंगबहरी के पास ग्राम उमरिया के शिकायतकर्ता भीमराव पाठे एवं उसके परिवार जन खाना खाकर अपने अपने कमरे में सो गये। रात्रि करीब 1 बजे 10 12 लोग मकान के पीछे का दरवाजा तोडकर मकान के अंदर घुसकर प्रार्थी के साथ मारपीट करने लगे हल्ला गुल्ला सुनकर प्रार्थी की पत्नि उठ गयी एवं उसके आवाज देने पर प्रार्थी के पिता एवं मां भागाबाई उसे बचाने के लिए आये उसी दौरान एक अभियुक्त के द्वारा प्रार्थी के पिता के साथ लोहे की राड एवं लाठी से मारपीट की गई इस दौरान बीच-बचाव करने प्रार्थी की मां भागाबाई आई तो अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ भी लाठी एवं रॉड से मारपीट की गई। प्रार्थी के पिता को सिर पर गंभीर चोट आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गयी । अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थी एवं उसकी मां के हाथ पैर बांधकर प्रार्थी की पत्नि एवं बेटे को कट्टा दिखाकर धमकाया गया और कट्टे की नोक पर अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थी के घर की आलमारी से सोने चांदी के जेवर एवं घर पर रखे लगभग 100000 रूपये एवं प्रार्थी एवं प्रार्थी की पत्नि का मोबाईल लूटकर घर से भाग गए।
प्रार्थी के द्वारा घटना के संबंध में रामचरण एवं बडे भाई को सूचना दी गई जिनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, तब पुलिस के द्वारा अज्ञात 10-12 व्यक्तियो के विरूद्ध हत्या सहित डकैती का अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस के द्वारा आरोपीगण रवि, देवा , रमेश , चेतन, गोलू , राजकुमार, मानू , शहजाद अभियुक्त को पकडा गया तथा जिनसे पूछताछ करने पर उनके द्वारा उक्त घटना कारित करना स्वीकार किया तब पुलिस अधिकारी के द्वारा आरोपीगण के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर आरोपीगण के कब्जे से अपराध मे प्रयुक्त रिवाल्वर, लाठी , रॉड तथा लूटे गए सोने चांदी के जेवर एवं नगद राशि जप्त की। प्रकरण की विवेचना के दौरान यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि घटित अपराध में आरोपीगण के द्वारा जिस रिवाल्वर का उपयोग किया गया था वह रिवाल्वर तहसील घनसौर जिला सिवनी में पदस्थ एसडीओपी श्रृद्धा सोनकर की शासकीय रिवाल्वर जो कि उनके घनसौर स्थित शासकीय आवास से चोरी हुयी थी।
संपूर्ण विवेचना के पश्चात आरोपीगण चेतन गायधने एवं अन्य के विरूद्ध धारा 460, 395, 396, 394 भादवि एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, आरोपी रमेश की विवेचना के दौरान हिरासत से फरार होने पर जनता द्वारा पकडे जाने के दौरान गिरने -पडने से अधिक चोट आने के कारण मृत्यु हो गयी। माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जिला छिन्दवाडा द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध आरोप विरचित कर साक्षियों के परीक्षण उपरांत अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुये द्वारा आरोपीगण चेतन पिता रमेश गायधने नि. बेला थाना भण्डारा महाराष्ट्र, रवि उर्फ महराज पिता रामप्रसाद दुबे नि. बेला थाना भण्डारा महाराष्ट्र , देवा उर्फ देवराव पिता नेतराम वर्मा नि. डोगरगांव थाना बिछुआ जिला छिन्दवाडा, श्रावण उर्फ गोलू पिता परसराम खापरे नि. सारंग बिहरी जिला छिन्दवाडा को, राजकुमार उर्फ बड्डा पिता हेताकेराम नि. घटेरी थाना नैनपुर जिला मण्डला, मोनू पिता भूरामल ठाकुर नि. खैरमाई मोहल्ला तहसील नैनपुर जिला मण्डला , शहजाद उर्फ समीर पिता अजमेरी खा नि. आमला रोड थाना पचौर जि. राजगढ तथा माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश छिन्दवाडा द्वारा दिनांक 18-03-24 को दोषी करार देते हुए निर्णय को स्थगित किया गया था उन्हे आज अरोपीगण को धारा 397,460,396, मे पृथक पृथक अजीवन कारावास एवं ..500-500……… रूपये के अर्थदण्ड तथा आयुध अधिनियम के धारा 25(1बी)(ए ) मामले में आरोपीगण रवि उर्फ महाराज एवम देव उर्फ देवराज को 1-1वर्ष के अतिरिक्त कारावास एवम 1000रू के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
प्रकरण में शासन की ओर से श्री समीर कुमार पाठक जिला अभियोजन अधिकारी छिन्दवाडा के द्वारा अभियोजन संचालन किया गया एवं प्रकरण में विवेचना नगर निरीक्षकगण श्री राजेन्द्र सिंह बिसेन , श्री जी आर चंन्द्रवंशी, श्री राजेन्द्र मर्सकाले एवं श्री दीपक डेहरिया के द्वारा की गयी।