सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा। आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग, छिंदवाड़ा द्वारा प्राथमिक शाला गैलडुब्बा में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक किशन भारती को गंभीर लापरवाही एवं कदाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई संकुल प्राचार्य द्वारा की गई निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर की गई।
निरीक्षण में सामने आई गंभीर अनियमितताएं दिनांक 02 दिसंबर 2025 को संकुल प्राचार्य, उमाशा जैतपुर द्वारा प्राथमिक शाला गैलडुब्बा का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान शिक्षक किशन भारती विद्यालय से अनुपस्थित पाए गए। विद्यालय में कुल 51 छात्रों के नामांकन के बावजूद केवल 16 छात्र उपस्थित मिले।निरीक्षण रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि:मध्यान्ह भोजन शासन के निर्धारित मेनू अनुसार नहीं बनाया गया।शिक्षक द्वारा मदिरा सेवन कर विद्यालय आने के आरोप,लगातार अनुपस्थिति के कारण छात्रों का शैक्षणिक स्तर कमजोर पाया गया,
आचरण नियमों का उल्लंघनजांच में यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (1), (2) एवं (3) का उल्लंघन पाया गया, जिसे कदाचार की श्रेणी में माना गया।नियमों के तहत निलंबन उक्त गंभीर आरोपों को देखते हुए सहायक आयुक्त (जनजातीय कार्य विभाग) छिंदवाड़ा द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (2) के अंतर्गत किशन भारती को निलंबित किया गया है।निलंबन अवधि में शिक्षक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बिछुआ नियत किया गया है,नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता रहेगी,आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।शासन का संदेश इस कार्रवाई को शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन बनाए रखने की दिशा में एक सख्त कदम माना जा रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।















