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मध्यप्रदेश सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता: संयुक्त मोर्चा ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का जताया आभार…

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सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा। भोपाल में आज आयोजित राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रांतीय सम्मेलन में प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महंगाई भत्ता बढ़ाने और पदोन्नति आदेश शीघ्र जारी करने की महत्वपूर्ण घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि —

– प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों को 1 जुलाई 2024 से 3%और 1 जनवरी 2025 से 2%अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिया जाएगा। – इसके साथ ही अब कर्मचारियों को कुल 55% महंगाई भत्ता, भारत सरकार के समान, प्रदान किया जाएगा।

– बढ़े हुए महंगाई भत्ते की एरियर राशि का भुगतान जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक पांच समान किस्तों में किया जाएगा, जिससे कर्मचारी दिवाली का त्योहार खुशी से मना सकें।

– मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि पदोन्नति आदेश शीघ्र जारी किए जाएंगे।पूर्व में प्रदेश सरकार ने मकान भाड़ा भत्ता एवं अन्य भत्तों में भी वृद्धि की घोषणाएं कर कर्मचारियों को बड़ी राहत दी थी।

संयुक्त मोर्चा ने जताया आभार और उठाई लंबित मांगों की बात मध्यप्रदेश अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा और मध्यप्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ, जिला छिंदवाड़ा के जिला अध्यक्ष सतीश गोंडाने ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों के लिए सौगात जैसा है।सतीश गोंडाने ने सरकार से यह भी निवेदन किया कि —

– कर्मचारियों की अन्य लंबित मांगों को भी शीघ्र पूरा किया जाए। – लिपिक संवर्ग को मंत्रालय के समान वेतनमान प्रदान किया जाए। – शिक्षक साथी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, चिकित्सा कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी, कोटवार,हैंडपंप टेक्नीशियन समेत अन्य विभागीय कर्मचारियों की मांगों का शीघ्र निराकरण किया जाए। संयुक्त मोर्चा ने भरोसा दिलाया कि वह भविष्य में भी कर्मचारियों के हितों के लिए निरंतर संघर्ष करता रहेगा।

एमपी ट्रांसको ने कार्मिकों के गृह भाड़ा भत्ते को किया पुनरीक्षित:-

छिंदवाड़ा। एम पी ट्रांसको (मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी) ने छिंदवाड़ा समेत प्रदेश के अपने कार्मिकों के लिए गृह भाड़ा भत्ता (HRA) के पुनरीक्षित आदेश जारी कर दिए हैं। एम पी ट्रांसको के अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री धीरेंद्र सिंह ने बताया कि कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4-1/2025/नियम/चार, दिनांक 3 अप्रैल 2025 के अनुसार, शासकीय सेवकों के लिए निर्धारित गृह भाड़ा भत्ते के प्रावधानों को आवश्यक संशोधनों सहित अपनाया है। पुनरीक्षित गृह भाड़ा भत्ता इस प्रकार देय रहेगा।7 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों में निवासरत कंपनी कार्मिकों को उनके मूल वेतन का 10% गृह भाड़ा भत्ते के रूप में देय होगा। 3 लाख से अधिक लेकिन 7 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में यह दर 7% होगी। 3 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में यह दर 5% निर्धारित की गई है।

*किन्हें नहीं मिलेगा गृह भाड़ा भत्ता:*-जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि वे कार्मिक जो:कंपनी आवास में रह रहे हैं याकिराया रहित कंपनी आवास में निवासरत हैं, याकिराया रहित आवास के बदले कोई अन्य भत्ता प्राप्त कर रहे हैं,उन्हें गृह भाड़ा भत्ता देय नहीं होगा।साथ ही, संविदा, तदर्थ, स्थायी-कर्मी व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी इस भत्ते की पात्रता नहीं होगी।अन्य शर्तें पूर्ववत रहेंगी और यह आदेश 1 अप्रैल 2025 से प्रभावशील होगा।

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