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खेतों में फसल अवशेष जलाना प्रतिबंधित, नियम तोड़ने पर लगेगा 15000 तक जुर्माना…

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सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा। जिले में फसल कटाई के बाद खेतों में नरवाई (फसल अवशेष) जलाने की बढ़ती घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशों के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत खेतों में आग लगाने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा।

प्रशासन के अनुसार किसान अपनी सुविधा के लिए नरवाई जलाकर खेतों को साफ करते हैं, जिससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान होता है। ऐसे कृत्य न केवल जनहित के विरुद्ध हैं, बल्कि शासन के निर्देशों का उल्लंघन भी करते हैं। पर्यावरण विभाग द्वारा 15 मई 2017 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, फसल अवशेष जलाना *Air Prevention & Control of Pollution Act 1981* के तहत प्रतिबंधित है और यह आदेश सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में प्रभावशील है।

इसके उल्लंघन पर पर्यावरण क्षति पूर्ति के रूप में जुर्माना देना होगा:-

**02 एकड़ से कम भूमि वाले कृषकों पर 2500 रुपए प्रति घटना

**02 से 05 एकड़ के बीच भूमि वाले कृषकों पर 5000 रुपए प्रति घटना**

– **05 एकड़ से अधिक भूमि वाले कृषकों पर 15000 रुपए प्रति घटना**

प्रशासन ने ग्राम स्तर पर किसान चौपालों के माध्यम से किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद यदि कोई नरवाई जलाते पाया गया, तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाएगी।कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि सभी अधिकारी और संबंधित विभाग उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

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