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Chhindwara बड़े बकायादारों के नाम सार्वजनिक करेगा नगर निगम,50 प्रतिशत छूट का लाभ उठाने का मौका…

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*आयुक्त के निर्देश पर तेज हुई वसूली की कवायद*

*चालू वित्तीय वर्ष में संपत्ति कर जमा न होने पर समाप्त होगी 50 प्रतिशत छूट*

*छूट की राशि घटाकर ही वितरित किए गए संपत्ति कर के बिल*

सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा। वित्तीय वर्ष 2024-25 समाप्त होने में अब 15 दिन से भी कम समय शेष है। नगर पालिक निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय के निर्देश पर निगम के राजस्व अमले द्वारा वसूली की कवायद तेज कर दी गई है। आज से शहर के विभिन्न वार्डो में डोर टू डोर वसूली अभियान चलाएंगे। इसके साथ ही निगमायुक्त ने बड़े बकायादारों के नाम क्रमिक रूप से दैनिक अखबारों में प्रकाशित करने की कार्यवाही करने के निर्देश भी राजस्व अधिकारी को दिए। निगमायुक्त द्वारा जारी आदेश अनुसार निकाय के सभी वसूली कर्मचारी अब डोर टू डोर पहुंचेंगे, इसके साथ ही करदाता स्वयं भी निगम के जोन कार्यालयों में जाकर अपने संपत्ति कर एवं जल उपभोक्ता प्रभार की राशि जमा कर सकते है।

शहर के करदाता निगम द्वारा बनाए गए कुकड़ा जगत जोन कार्यालय, जीएसटी ऑफिस के सामने सेवा सदन, जगन्नाथ स्कूल के पीछे जोन कार्यालय, निगम मुख्यालय, लोनिया करबल जोन कार्यालय एवं चंदनगांव के संपत्ति कर एवं जलकर के संग्रहण काउंटर में अपने बकाया जलकर एवं संपत्ति कर का भुगतान कर सकते है। नगर निगम आयुक्त ने बताया कि वर्तमान में जारी आवासीय संपत्ति कर के बिल में वर्ष 2024-25 की राशि 50 प्रतिशत छूट घटाकर लिखी गई है अतएव करदाता को बिल में लिखी राशि ही जमा करना है। इसके साथ ही इस बिल का भुगतान यदि चालू वित्तीय वर्ष में नहीं किया जाता है तो संपत्ति कर की राशि की छूट समाप्त हो होगी अर्थात अगले वर्ष में राशि 100 प्रतिशत हो जाएगी।

विदित हो कि नगर निगम द्वारा आवासीय भवनों के संपत्ति कर में प्रतिवर्ष 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है एवं संपत्ति कर के बिल का वितरण 50 प्रतिशत घटाकर ही किया गया है परंतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा 26 सितंबर 2020 को जारी राजपत्र के अनुसार यदि भवन स्वामी द्वारा चालू वर्ष के संपत्ति कर भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में नहीं किया गया तो संपत्ति कर पर दी जाने वाली 50 प्रतिशत छूट समाप्त हो जायेगी और भवन स्वामी को मूल संपत्ति कर का भुगतान करना होगा। इसके साथ ही भवन स्वामी पर अधिभार भी अधिरोपित किया जाएगा। इस असुविधा से बचने के लिए भवन स्वामी करदाता को अपने बकाया संपत्ति कर भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में करना होगा।

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