सतपुड़ा एक्सप्रेस भोपाल।आयुक्त जुनजातीय कार्य मध्यप्रदेश ने संलग्नीकरण समाप्त करने के आदेश दिए मंत्रालय से जारी पत्र में प्रदेश के समस्त संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, म.प्र. ,. समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, म.प्र. को- संलग्नीकरण समाप्त करने बाबत पत्र जारी किया है उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के स्पष्ट निर्देश है कि संभाग/जिला स्तर पर कर्मचारी/अधिकारियों/शिक्षक संवर्ग का संलग्नीकरण नहीं किया जाये । इसी प्रकार प्रतिबंध अवधि में बिना सक्षम अनुमोदन के स्थानांतरण नहीं किये जायें, परन्तु संज्ञान में आया है कि विभागीय संभागीय उपायुक्त / सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास द्वारा अपने स्तर पर उपरोक्तानुसार संलग्नीकरण/स्थानांतरण किये गये हैं जो नियमानुसार नहीं हैं।अतः उपरोक्त समस्त संलग्नीकरण/स्थानांतरण तत्काल समाप्त/निरस्त कर संलग्न प्रारूप में दिनांक 16.12.2024 तक प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावें। उपरोक्त प्रमाण पत्र प्रेषित करने के उपरांत यदि संभाग/जिलों में उपरोक्त प्रकरण संज्ञान में आते हैं तो संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।