दीपावली पर कार्बाइड गन के निर्माण, खरीदी-बिक्री और उपयोग पर रोक; कैल्शियम कार्बाइड के अवैध भंडारण पर भी प्रतिबंध
सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा। दीपावली के त्योहार के दौरान पटाखों के रूप में इस्तेमाल होने वाली कार्बाइड गन से होने वाले संभावित हादसों को देखते हुए छिंदवाड़ा जिला प्रशासन ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हरेंद्र नारायण ने 27 अक्टूबर 2026 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत यह आदेश जारी किया।जारी आदेश के अनुसार, छिंदवाड़ा जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में कैल्शियम कार्बाइड के अवैध भंडारण, क्रय-विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही कार्बाइड गन के निर्माण, क्रय-विक्रय और उपयोग को भी प्रतिबंधित किया गया है।
कार्बाइड गन से गंभीर खतरे की आशंका प्रशासन के अनुसार, पिछले एक-दो वर्षों में दीपावली के दौरान कुछ लोगों द्वारा पटाखों के विकल्प के रूप में कार्बाइड गन का उपयोग किए जाने की जानकारी सामने आई है। इसमें कैल्शियम कार्बाइड के मिश्रण से एसीटिलीन गैस उत्पन्न होती है, जो अत्यंत ज्वलनशील होती है और विस्फोट का कारण बन सकती है।इससे आंखों और त्वचा को गंभीर नुकसान पहुंचने के साथ ही जनसामान्य की सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है।
तत्काल प्रभाव से लागू हुआ आदेश कलेक्टर द्वारा जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और यह आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। आदेश की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं।इसके अलावा संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पुलिस अधिकारियों, तहसीलदारों और थाना प्रभारियों को अपने-अपने कार्यालयों के सूचना पटल पर आदेश प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं।
उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाईआदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।जिला प्रशासन ने इस आदेश के माध्यम से दीपावली के दौरान संभावित विस्फोटक दुर्घटनाओं को रोकने, जनसुरक्षा सुनिश्चित करने और लोक व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया है।
मुख्य निर्देश:- कार्बाइड गन का निर्माण, खरीद-बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित।
– कैल्शियम कार्बाइड के अवैध भंडारण, खरीद-बिक्री और उपयोग पर रोक।
– आदेश तत्काल प्रभाव से लागू और आगामी आदेश तक प्रभावशील।
– उल्लंघन करने पर संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई।















