Home CITY NEWS पेंच राष्ट्रीय उद्यान के शिकारियों को 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं...

पेंच राष्ट्रीय उद्यान के शिकारियों को 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं डेढ़-डेढ लाख अर्थदण्ड की सजा…

सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा।पेंच राष्ट्रीय उद्यान से मछलियो का शिकार कर परिवहन करने वाले आरोपीगण को 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं डेढ़-डेढ लाख रूपय अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि दिनांक 12.08.2016 को पेंच राष्ट्रीय उद्यान गुमतरा एवं खमारपानी के परिक्षेत्र अधिकारी मनमोहन सिंह जाटव एवं सुरसिंह कलवेलिया वन्य प्राणी सुरक्षा की दृष्टि से हमराह स्टाफ के साथ सामू‌हिक गस्ती कर रहे थे गस्ती के दौरान जाटव साहब को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुयी कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान के अंदर आने वाले प्रतिबंधित क्षेत्र पेंच जलाशय में प्रवेश कर वहां से मछलियों का शिकार कर उन मछलियों को वाहन क्रमांक एमएच 11 एके 8515 में भरकर विक्रय हेतु दूधगांव मार्ग से नागपुर लेकर जा रहे है।

मुखबीर सूचना के आधार पर वन अधिकारियों के द्वारा आरोपीगण का दूधगांव से सवरनी मार्ग पर उक्त नम्बर के वाहन से मछलियों का परिवहन करते हुए पकड़ा वाहन की तलाशी लेने पर वाहन के अंदर बीस नग बोरे में रोहू कतला प्रजाति की लगभग 10 कुंटल मृत मछलिया तथा मछलियों के शिकार में उपयोग किये जाने वाले मछली मारने के जाल तथा ट्रक के रबर ट्यूब रखे मिले जिनके संबंध में आरोपीगण से पूछताछ करने पर उनके द्वारा उक्त मछलियां पेंच राष्ट्रीय उद्यान के तोतला डोह जलाशय से अवैध रूप से मारकर लाना, तथा उन्हें विक्रय के इरादे से नागपुर की ओर परिवहन करना बताया तब वन अधिकारी द्वारा आरोपीगण के कब्जे से मृत मछलियां तथा अपराध में प्रयुक्त मछली मारने के जाल, ट्यूब एवं वाहन को जप्त किया गया।

आरोपीगण के विरुद्ध वन अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत परिवाद पत्र माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी छिन्दवाड़ा की न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां न्यायालय द्वारा विचारण पर आयी साक्ष्य के आधार पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिवमोहर सिंह के द्वारा आरोपीगण प्रहलाद पिता गोधन उइके, अजय पिता चोखेलाल साहू दोनों निवासी खमारपानी थाना विछुआ तथा राजू पिता बुद्धमान विश्वकर्मा निवासी पुलपुलडांह थाना बिछुआ को पार्क प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश कर तोतला डोह जलाशय क्षेत्र से मछलियों का शिकार कर उनका परिवहन करने के अपराध का दोषी पाते हुये उन्हें कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया।

प्रकरण की विवेचना के द्वारा अर्पराध में लिप्त वाहन संतोष पिता नागोराव फुटाने निवासी वांगी थाना सिहोरा तहसील तुमसर जिला भंडारा का होना पाया गया तथा उसके भी अपराध में संलिप्तता पायी गयी किन्तु किन्तु अभियुक्त संतोष फुटानें के फरार होने की दशा में न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध निर्णय पारित नहीं किया गया। प्रकरण में ‘शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अभयदीप सिंह ठाकुर के द्वारा पैरवी की गयी।