Home STATE मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद ने लिये अनेक निर्णय

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद ने लिये अनेक निर्णय

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रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना में 3900 रूपये प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त सहायता राशि की स्वीकृति

मध्यप्रदेश जैन कल्याण बोर्ड के गठन का निर्णय
रानी दुर्गावती स्मारक एवं उद्यान को विकसित करने समिति गठन की स्वीकृति
सिंग्रामपुर में रानी दुर्गावती के अभूतपूर्व योगदान के सम्मान में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक

सतपुड़ा एक्सप्रेस भोपाल :मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में दमोह जिले के सिंग्रामपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती के अभूतपूर्व योगदान के सम्मान में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना में अधिकतम 3900 रूपये प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त सहायता राशि की स्वीकृति दी। योजना वर्ष 2024-25 अंतर्गत गठित “महासंघ (Federation) द्वारा क्रय कोदो-कुटकी पर किसानों को महासंघ द्वारा भुगतान किये गये न्यूनतम क्रय मूल्य के अतिरिक्त यह सहायता राशि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से किसानों के खाते में दिये जाने का निर्णय लिया गया। 

जीरो प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण योजना की निरन्तरता को मंजूरी

मंत्रि-परिषद ने निर्णय लिया कि सहकारी बैंकों के माध्यम से वर्ष 2024-25 में शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषकों को अल्पावधि फसल ऋण दिये जाने की योजना निरन्तर जारी रहेगी। 

मध्यप्रदेश जैन कल्याण बोर्ड के गठन का निर्णय

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश जैन कल्याण बोर्ड के गठन का निर्णय लिया है। देश में अपने प्रकार का यह पहला कार्य है। जैन समाज के प्रतिभाशाली बच्चे एवं युवाओं को शिक्षा, सामाजिक सरोकार जैसे जैन-मुनियों के प्रवास एवं चार्तुमास के दौरान सुरक्षा एवं बेहतर शिक्षा एवं स्थिति में सुधार आदि के संबंध में शासन की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन जैन समाज के विशेष संदर्भ में प्रभावी तरीके से करने के लिए मध्यप्रदेश जैन कल्याण बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया है। बोर्ड में 01 अध्यक्ष एवं 02 सदस्य होंगे। बोर्ड के गठन से जैन समाज, वर्ग के व्यक्तियों के लिए शासन की कल्याणकारी/जनहितकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होगा। इससे जैन समाज के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास को गति मिल सकेगी। बोर्ड में 2 वर्ष श्वेतांबर और 2 वर्ष दिगम्बर समाज के कार्यकाल को निर्धारित किया जाएगा।

रानी दुर्गावती स्मारक एवं उद्यान विकसित करने समिति गठन की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में रानी दुर्गावती स्मारक एवं उद्यान को विकसित करने गठन की स्वीकृति दी। समिति में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, लोक निर्माण मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्री और संस्कृति और पर्यटन मंत्री सदस्य होंगे। जबलपुर में स्थित मदन महल पहाड़ी के 24 एकड़ क्षेत्र को लगभग 100 करोड़ रूपये की लागत से रानी दुर्गावती स्मारक एवं उद्यान के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। इसमें रानी दुर्गावती की कांस्य प्रतिमा, ओपन एयर थिएटर, कला और शिल्प जोन (शिल्पकला, धातु और टेराकोटा), स्थानीय भोजन की उपलब्धता वाला फूड जोन, जल-संरक्षण संरचनाएं, कैफेटेरिया एवं फिल्म निर्माण पर समिति द्वारा निर्णय लिये जायेंगे।

अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद द्वारा निर्णय लिया गया है कि पूर्ववर्ती चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आपस में विलय होने से दोनों विभागों के अन्तर्गत संचालित नर्सिंग महाविद्यालयों में शैक्षणिक एकरूपता लाई जाये। इसके लिए स्वशासी नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों को शासकीय नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान में परिवर्तित किया जाकर स्वशासी नर्सिंग महाविद्यालय के लिए पूर्व से स्वीकृत सभी 428 पदों को लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सेवा भर्ती नियम अंतर्गत प्रशासित किया जाएगा।

मंत्रि-परिषद ने दमोह जिले में स्थित हवाई पट्टी के उन्नयन की सैद्धांतिक सहमति भी दी।

1,320 करोड़ से अधिक राशि की सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा सिंगरौली जिले की चितरंगी दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिये 1320.14 करोड़ रुपये (सैंच्य क्षेत्र 32,125 हेक्टेयर) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत परियोजना से सिंगरौली जिले की चितरंगी तहसील के 132 ग्राम (सैंच्य क्षेत्र 28,192 हेक्टेयर) एवं देवसर तहसील के 10 ग्राम (सैंच्य क्षेत्र 3,933 हेक्टेयर) लाभान्वित होंगे।

साइबर तहसील का विस्तार करने 30 पदों की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा साइबर तहसील परियोजना के लिये पर्याप्त अमला उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति दी गई। पूरे प्रदेश में विस्तार किये जाने के लिए तहसीलदार संवर्ग के जिलों हेतु स्वीकृत 619 पदों में से तहसीलदार के 10 पद, प्रतिनियुक्ति हेतु रक्षित नायब तहसीलदारों के 55 पदों में से 15 पद और 03 सहायक वर्ग-3 श्रेणी के कर्मचारियों को पद सहित प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय में साइबर तहसील के लिए अंतरित करने की स्वीकृति दी गई। इसी प्रकार 02 भृत्य को आउटसोर्स से नियुक्त किये जाने की स्वीकृति दी गई।

मिशन शक्ति अंतर्गत 364 पदों की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा मिशन शक्ति अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित निर्देशों के अनुसार महिला सशक्तिकरण केंद्र की प्रदेश के समस्त जिलों में 15 वें वित्त आयोग की अवधि 2025-26 तक संचालित करने की स्वीकृति दी गयी। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के लिए संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों को अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण की सुविधा प्रदान करना एवं ऐसा वातावरण तैयार करना, जिसमे महिलाएं अपनी पूरी क्षमता को समझ कर उसका उपयोग कर सकें।

प्रत्येक जिला हब में जिला मिशन समन्वयक-01, जेंडर स्पेशलिस्ट-02, वित्तीय साक्षरता विशेषज्ञ 01, एकाउंट असिस्टेंट-01, आईटी असिस्टेंट-01 तथा एम. टी.एस-01 के पदों की स्वीकृति दी गई। इस प्रकार प्रदेश के सभी जिला हब को मिलाकर कुल 364 पदों की स्वीकृति दी गयी। स्वीकृत पदों की पूर्ति निधारित प्रक्रिया अनुसार किये जाने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग को अधिकृत किया गया है।

मध्यप्रदेश नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2024 की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 43-क में शब्द ” दो वर्ष” के स्थान पर “तीन वर्ष” स्थापित किये जाने हेतु संशोधन के संबंध में मध्यप्रदेश नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2024 पर स्वीकृति दी गई।

87 लाख रूपये से अधिक मुआवजा राशि का अनुसमर्थन

रीवा हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप विकास एवं विस्तार देने के लिए मंत्रि-परिषद् की पूर्व बैठक 26.09.23 एवं 13.12.22 द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा चाही गई आवश्यक भूमि का आवंटन और मुआवजा राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया गया था। हवाई अड्डे के निर्माण हेतु अधिग्रहित की गई भूमि में सतना जिले की ग्राम केरार एवं पैपखरा, तहसील रामपुर बघेलान की भूमि भी आई थी। आपसी सहमति से भूमि क्रय हेतु 1% सर्विस टैक्स सहित कलेक्टर सतना द्वारा 87 लाख 50 हजार रूपये की मुआवजा राशि का आवंटन चाहा गया था, जो उन्हें आवंटित किया जा चुका है। इसका आज मंत्रि-परिषद की बैठक में अनुसमर्थन किया गया।

उच्च न्यायिक सेवा नियम 2017 के नियमों में संशोधन का अनुसमर्थन

मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम, 2017 के क्रमशः नियम-2, नियम-3, नियम-4, नियम-9 एवं नियम-11 तथा अनुसूची-एक को प्रतिस्थापित किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री के आदेश दिनांक 13 अगस्त, 2024 एवं इसके परिपालन में विभाग द्वारा जारी अधिसूचना का अनुसमर्थ किया गया।

अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद् ने वित्त विभाग द्वारा पूंजीगत कार्यों के वित्तीय प्रबंधन हेतु “मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसरंचना (योजना क्र. 6084)” अंतर्गत प्रशासकीय/कार्यादेश स्वीकृति के लिये सूचकांक-1 की अधिकतम सीमा शिथिल करते हुए 3 से 4.30 किये जाने की स्वीकृति दी। इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों में 2135 करोड़ रूपये से अधिक के अधोसंरचना एवं निर्माण कार्य हो सकेंगे।

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