सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा/ / राज्य शासन के निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा टीएल बैठक में आयुक्त नगरपालिक निगम को अवैध कॉलोनाइजर्स पर एफआईआर कराने के दिये गये निर्देशानुसार आज 1 अवैध कॉलोनियों के संबंध में 1 कालोनाइजर पर नगर निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय के निर्देश पर दर्ज हुई एफआईआर दर्ज की गई। नगर निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय के निर्देश पर कुंडीपुरा थाना में दर्ज हुई
निम्न पर दर्ज हुई एफआईआर
1. श्री दीनू आलोनकर पिता श्री महादेव आलोनकर
प्रकरण की जानकारी दीनू पिता महादेव आलोनकर निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा सोनाखार खसरा नं. 27/2 कुल रकबा 0.924 हे० भूमि पर कालोनी विकास की अनुज्ञा लिये बिना भूमि का उप विभाजन कर विक्रय किया जा रहा है। नगर निगम छिन्दवाडा के अभिलेखो में दीनू पिता महादेव आलोनकर के नाम से कोई कालोनाईजर लाईसेंस नहीं पाया गया।इस हेतु संयुक्त दल जिसका गठन अतिरिक्त कलेक्टर छिन्दवाडा द्वारा किया गया था के निरीक्षण उपरांत तहसीलदार छिन्दवाडा को प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं पंचनामा के आधार पर पाया गया है कि खसरा नं. 27/02 रकबा 0.924 हे० भूमि पर दीनू पिता महादेव आलोनकर द्वारा भूखण्डों का विक्रय किया जा रहा हैं जिस हेतु सक्षम प्राधिकारी से कोई विकास अनुमति नहीं ली गई है ओर न ही कालोनी में सड़क नाली पानी की समुचित व्यवस्था की गई है।
दल द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर अपर कलेक्टर छिन्दवाडा द्वारा पत्र दीनू पिता महादेव आलोनकर को प्रेषित कर सूनवाई हेतु आहूत किया गया था। नोटिस की कार्यवाही उपरांत प्रकरण नगरीय क्षेत्र का होने के कारण नगर पालिक निगम छिन्दवाडा को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।आयुक्त नगर पालिक निगम छिन्दवाडा द्वारा म.प्र. कालोनी विकास नियम 2021 के नियम के अंतर्गत सूचना पत्र जारी किया गया परंतु इनके द्वारा दिए उत्तर के विधिसम्मत न होने के कारण अमान्य करते हुए नगर निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय द्वारा दीनू पिता महादेव आलोनकर निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा सोनाखार खसरा नं. 27/2 कुल रकबा 0.924 हे० भूमि पर विकसित की गई कालोनी को म०प्र० कालोनी विकास नियम 2021 के प्रावधानो के अंतर्गत अवैध कालोनी घोषित किया गया था। इस कार्यवाही के उपरांत नगर निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय के निर्देश पर नगर निगम अमले द्वारा दीनू पिता महादेव आलोनकर निवासी छिन्दवाडा पर कुंडीपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई।