सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा/ सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग छिंदवाडा सतेन्द्र सिंह मरकाम द्वारा प्राथमिक शाला अमराईढाना के प्राथमिक शिक्षक श्री रामकुमार चौरे को अंतिम कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुये स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं ।
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री मरकाम ने बताया कि प्राथमिक शाला अमराईढाना के प्राथमिक शिक्षक श्री रामकुमार चौरे को 11 दिसंबर 2023 को निलंबित कर 19 जनवरी 2024 को आरोप पत्र आदि देकर उत्तर चाहा गया। प्राथमिक शिक्षक श्री चौरे द्वारा आरोप पत्र का उत्तर दिनांक तक प्रस्तुत नहीं करने के कारण उनके विरूध्द विभागीय जांच करने का निर्णय लिया गया व जांच अधिकारी एवं प्रस्तुत अभिकर्ता अधिकारी नियुक्त किये गये । विभागीय जांचकर्ता अधिकारी द्वारा 6 मई 2024 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आरोप पूर्णत: सत्य होना प्रतिवेदित किया गया है।
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मरकाम द्वारा प्राथमिक शिक्षक चौरे को अंतिम अवसर प्रदान करते हुये विभागीय जांच प्रतिवेदन की एक प्रति भेजी गई है तथा अपने पक्ष में कोई अभिलेख/दस्तावेज साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने के लिये 07 दिवस की समयावधि में सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग कार्यालय में समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। उत्तर प्राप्त नहीं होने अथवा समाधानकारक नहीं होने की स्थिति में प्राथमिक शिक्षक श्री चौरे के विरूध्द म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण एवं अपील) नियम 1966 में दिये गये प्रावधानों के तहत दीर्घ शास्ती अधिरोपित करते हुये दण्डित किया जायेगा ।