प्रधानमंत्री श्री मोदी राजस्थान राज्य के सीकर से प्रधानमंत्री किसान सम्माननिधि योजना की 14वीं किश्त का 27 जुलाई को करेंगे वितरण
जिला, विकासखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखा व सुना जा सकेगा
सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा/ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आगामी 27 जुलाई को राजस्थान राज्य के सीकर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किश्त का वितरण करेंगे । इस कार्यक्रम के सीधे प्रसारण को जिला, विकासखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर प्रोजेक्टर/बड़ी स्क्रीन/अन्य माध्यम से देखा व सुना जा सकेगा ।
कार्यक्रम से जुड़ने के लिये वीडियो कांन्फ्रेंस लिंक http://pmindiawebcast.nic.in का उपयोग किया जा सकता है ।
अपर कलेक्टर श्री ओ.पी.सनोडिया द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों, तहसीलदारों और उप संचालक कृषि को इस संबंध में निर्देश दिये गये हैं कि http://pmevents.ncog.gov.in/ लिंक के माध्यम से अधिक से अधिक हितग्राहियों का पंजीयन कराकर उनकी इस कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित करें । कार्यक्रम में सांसद व विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को जिला/विकासखंड स्तर पर विधिवत आमंत्रित करें। जिला/विकासखंड स्तर पर प्रोजेक्टर/बड़ी स्क्रीन के माध्यम से कार्यक्रम का प्रसारण करें और ग्राम पंचायतों में भी कार्यक्रम की प्रसारण की व्यवस्था करें ।
किसानों से 31 जुलाई तक खरीफ फसलों का बीमा कराने की अपील
छिन्दवाड़ा/ जिले के कृषकों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 31 जुलाई 2023 तक खरीफ फसलों का बीमा कराने की अपील की गई है । इच्छुक किसान खरीफ 2023 में शासन द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 तक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करवा सकते हैं। खरीफ मौसम में सभी अनाज, दलहन व तिलहन फसलों के लिये बीमित राशि का मात्र अधिकतम 2 प्रतिशत प्रीमियम कृषकों द्वारा देय होगा तथा कपास फसल के लिये अधिकतम 5 प्रतिशत प्रीमियम देय होगा । शेष प्रीमियम राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा ।
उप संचालक कृषि श्री सिंह ने बताया कि योजना के प्रावधान के अनुसार अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले बटाईदारों और काश्तकारों सहित सभी किसान अपनी फसलों का बीमा कवरेज प्राप्त करने के लिये पात्र हैं । योजना सभी कृषकों के लिये स्वैच्छिक की गई है । अल्पकालिक फसल ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों की फसलों का बीमा संबंधित बैंक द्वारा किया जायेगा। अऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक, लोक सेवा केन्द्र, कार्यरत बीमा कंपनी के अधिकृत एजेंट के माध्यम से अथवा स्वयं कृषक फसल बीमा पोर्टल पर जाकर पंजीयन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 तक करवा सकते हैं ।
अऋणी कृषकों को पंजीयन करवाने के लिये फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, भू-अधिकार पुस्तिका की छायाप्रति, पहचान पत्र के लिये शासन द्वारा मान्य दस्तावेज जैसे वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड, समग्र आईडी, ड्रायविंग लाईसेंस इत्यादि, बैंक पास बुक की छायाप्रति, बुआई प्रमाण पत्र की प्रति (कृषक द्वारा स्व-प्रमाणित भी मान्य) आदि दस्तावेज आवश्यक हैं । ऋणी कृषकों का बीमा बैंक, सेवा सहकारी समितियां स्वयं ही कर पायेंगे जिसमें कृषकों के खाते नामे करने की तिथि 31 जुलाई 2023 होगी । सभी ऋणी एवं अऋणी कृषकों के लिये आधार कार्ड अनिवार्य है तथा मोबाईल नंबर वांछित है । जो ऋणी कृषक अपनी फसलों का बीमा नहीं कराना चाहते हैं, वे बीमांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 से 7 दिवस पूर्व अर्थात 24 जुलाई 2023 तक संबंधित बैंक में लिखित में आवेदन कर निर्धारित प्रपत्र भर कर योजना से बाहर हो सकते हैं।
उप संचालक कृषि श्री सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिले के अधिक से अधिक किसानों का खरीफ फसलों का बीमा कराने के लिये प्रचार रथ द्वारा जिले के सभी 11 विकासखंडों के ग्रामों (अधिसूचित हल्कों) का भ्रमण कर किसानों को खरीफ फसलों के बीमा कराने के लिये प्रेरित किया जा रहा है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभों के बारे में किसानों को जानकारी प्रदान की जा रही है । उन्होंने सभी कृषकों से अपील की है कि फसल बीमा का लाभ लेने के लिये अधिसूचित क्षेत्र में बोई गई अधिसूचित फसलों का बीमा अवश्यक करायें । अधिक जानकारी के लिये वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी या समीपस्थ बैंक शाखा से संपर्क किया जा सकता है ।