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छिंदवाड़ा में रिलायंस मॉल पर दो अलग-अलग मामले दर्ज, घुन लगी तुवर दाल और सड़ी-गली सब्जियां बेचने का आरोप

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जिला एवं सत्र न्यायालय और अपर कलेक्टर न्यायालय में पहुंचा मामला, दोष सिद्ध होने पर हो सकती है जेल

सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा। खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने नागपुर रोड स्थित रिलायंस मॉल में घुनयुक्त तुवर दाल तथा सड़ी-गली और कीड़े लगी फूलगोभी एवं पत्तागोभी की बिक्री के मामले में कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी गोपेश मिश्रा की जांच के आधार पर 29 अक्टूबर 2026 को तुवर दाल के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय छिंदवाड़ा में अभियोजन प्रकरण दर्ज किया गया। वहीं, खराब सब्जियों की बिक्री के मामले में अपर कलेक्टर न्यायालय में भी प्रकरण दर्ज किया गया है।जांच में मिली घुनयुक्त दाल और खराब सब्जियांप्रेस-नोट के अनुसार, अक्टूबर 2023 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी गोपेश मिश्रा ने नागपुर रोड स्थित रिलायंस मॉल का निरीक्षण किया था। इस दौरान बिक्री के लिए रखी तुवर दाल में बड़ी मात्रा में घुन पाए गए। सब्जी विक्रय काउंटर पर रखी फूलगोभी और पत्तागोभी में फफूंद, सड़न और कीड़े पाए जाने की बात भी सामने आई।खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तत्काल संबंधित खाद्य पदार्थों को बिक्री काउंटर से हटवाया और निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की। तुवर दाल का नमूना लेकर जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा गया। प्रयोगशाला की रिपोर्ट में दाल को अवमानक घोषित किया गया।पुणे की प्रयोगशाला ने भी दाल को असुरक्षित बतायाप्रेस-नोट के मुताबिक, सप्लायर आर.व्ही. फूड प्रोडक्ट्स, अहमदाबाद (गुजरात) ने भोपाल प्रयोगशाला की रिपोर्ट को नियमानुसार चुनौती दी थी। इसके बाद नमूने के दूसरे भाग को खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, पुणे भेजा गया।पुणे प्रयोगशाला की रिपोर्ट में भी तुवर दाल को खराब और घुनयुक्त पाया गया तथा उसे मानव उपभोग के लिए असुरक्षित बताया गया। जांच में दाल की आपूर्ति आर.व्ही. फूड प्रोडक्ट्स, अहमदाबाद द्वारा किए जाने की जानकारी सामने आई।

चार पक्षों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अनुसार, आयुक्त कार्यालय भोपाल से मामले में अभियोजन की स्वीकृति मिलने के बाद रिलायंस मॉल के तत्कालीन स्टोर मैनेजर धर्मेंद्र शर्मा, स्टोर के नॉमिनी विक्रांत सिंह, रिलायंस रिटेल कंपनी और सप्लायर कंपनी आर.व्ही. फूड प्रोडक्ट्स, अहमदाबाद के मालिक राजेंद्र रमेशभाई जैन के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।29 अक्टूबर 2026 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 59 के अंतर्गत जिला एवं सत्र न्यायालय छिंदवाड़ा में प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया।

इसके अलावा सड़ी-गली और कीड़े युक्त फूलगोभी एवं पत्तागोभी की बिक्री के मामले में अपर कलेक्टर न्यायालय में अलग से प्रकरण दर्ज किया गया है।पहले भी लगाया जा चुका है 50 हजार रुपये का जुर्मानाप्रेस-नोट में बताया गया है कि कुछ समय पहले भी रिलायंस मॉल के विरुद्ध सड़ी-गली और कीड़ेयुक्त पत्तागोभी एवं टमाटर बेचने के मामले में अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया था। सुनवाई के बाद न्यायालय ने धर्मेंद्र शर्मा और विपिन तिवारी पर कुल 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अनुसार, असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत दंडनीय अपराध है। वर्तमान मामले में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने पर संबंधित जिम्मेदारों को कारावास की सजा हो सकती है।

दीपावली पर खाद्य सुरक्षा विभाग की विशेष जांच मुहिम दीपावली त्योहार के मद्देनजर कलेक्टर हरेंद्र नारायण के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा प्रशासन की चार टीमें जिलेभर में लगातार निरीक्षण, निगरानी और खाद्य नमूने लेने की कार्रवाई कर रही हैं।पिछले तीन दिनों में खाद्य सुरक्षा दलों ने विभिन्न क्षेत्रों में होटल, किराना दुकान और मिठाई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया।जुन्नारदेव और आसपास के क्षेत्रों में नीमढाना स्थित पन्नू ढाबा से तुवर दाल, चोटीवाला बेसन और इंडिपेंडेंस सोयाबीन तेल के नमूने लिए गए। मनकूघाटी में नीतेश किराना एवं होटल से चूड़ा नमकीन और दूध तथा नवेगांव के कंचन होटल से नमकीन चूड़ा और कूंदा पेड़ा के नमूने लिए गए। चावलपानी में जीरा, तेल, दूध और हल्दी पाउडर के नमूने भी एकत्र किए गए।सिंगोड़ी और चौरई क्षेत्र में मयंक होटल, जीशान स्वीट्स, अपना स्वीट्स, राजस्थान स्वीट्स, पंडितजी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, रंगजी स्वीट्स और राजपुरोहित स्वीट्स का निरीक्षण किया गया। यहां से खोवा, जलेबी, फेनी, पेड़ा, मगज के लड्डू, मावा, मावा कतली और नमकीन के नमूने लिए गए।लोधीखेड़ा, रामाकोना और खमारपानी क्षेत्र में लालाजी होटल, बीकानेर मिष्ठान भंडार, बालाजी मिष्ठान भंडार, हरियाणा मिष्ठान भंडार और धनलक्ष्मी मार्ट का निरीक्षण कर नमूना संग्रहण की कार्रवाई की गई।

विभाग के अनुसार, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आगे भी जांच और नमूना संग्रहण अभियान जारी रहेगा।बड़े ब्रांड के खाद्य पदार्थों के नमूने भी पाए गए अमानकखाद्य सुरक्षा प्रशासन ने प्रेस-नोट में बताया कि पिछले कुछ महीनों में लिए गए कुछ बड़े ब्रांड के खाद्य पदार्थों के नमूने भी अमानक पाए गए हैं। इनमें हल्दीराम ब्रांड का दूध, पतंजलि गाय का घी, अनिक घी और कृष्णम घी शामिल हैं। विभाग के अनुसार, संबंधित मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।खाद्य सुरक्षा प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य त्योहार के दौरान उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

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