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छात्राओं को बिना अनुमति आश्रम से बाहर भेजने के मामले में अधीक्षिका अनिता दाहिया निलंबित

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सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा। आदिवासी कन्या आश्रम हिंदी माध्यम, 110 सीटर कन्या शिक्षा परिसर छिंदवाड़ा में नाबालिग छात्राओं को बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के परिसर से बाहर भेजने और उन्हें धरमटेकड़ी पुलिस चौकी तक पहुंचने देने के मामले में प्रभारी अधीक्षिका अनिता दाहिया पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। कलेक्टर के आदेश पर जनजातीय कार्य विभाग ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

दरअसल, 14 अगस्त 2026 की सुबह आश्रम की नाबालिग छात्राएं धरमटेकड़ी पुलिस चौकी परिसर में पहुंची थीं। थाना प्रभारी ने इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी। छात्राएं प्रभारी अधीक्षिका के रूप में रजनी उईके को प्रभार नहीं देने और अनिता दाहिया को ही अधीक्षिका बनाए रखने की मांग को लेकर नारे लगा रही थीं।मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने उसी दिन अनिता दाहिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसके बाद घटना की जांच के लिए चार सदस्यीय समिति गठित की गई।

जांच समिति ने पाई गंभीर लापरवाही समिति की जांच रिपोर्ट के अनुसार, 14 अगस्त को अनिता दाहिया अधीक्षिका के पद का दायित्व संभाल रही थीं। आरोप है कि उनके द्वारा आश्रम में निवासरत नाबालिग छात्राओं को बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के संस्था/कैंपस से बाहर जाने दिया गया।रिपोर्ट में इसे छात्राओं की सुरक्षा और अभिरक्षा के प्रति गंभीर लापरवाही माना गया है। साथ ही, समिति ने यह भी उल्लेख किया कि छात्राओं को उनकी स्वयं की पदस्थापना यथावत रखने के उद्देश्य से कथित तौर पर उकसाया गया और पुलिस चौकी भेजा गया।

घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल नहीं दिए जाने को भी अनुशासनहीनता माना गया।सिविल सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन का आरोपविभाग के अनुसार, अनिता दाहिया का कृत्य कर्तव्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता और स्वेच्छाचारिता को प्रदर्शित करता है। इसे मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के प्रावधानों के विपरीत बताते हुए कदाचरण की श्रेणी में माना गया।इसके आधार पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9(2) के तहत अनिता दाहिया को निलंबित किया गया है।हर्रई बीईओ कार्यालय रहेगा निलंबन मुख्यालयनिलंबन अवधि में अनिता दाहिया का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, हर्रई कार्यालय निर्धारित किया गया है। आदेश के अनुसार उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबन आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

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