सतपुड़ा एक्सप्रेस पांढुर्णा, दिनांक 04 अगस्त 2026विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कलेक्टर पांढुर्णा नीरज वशिष्ठ के निर्देशानुसार गठित संयुक्त जांच दल द्वारा जिले के कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा, आपातकालीन निकास, विद्युत सुरक्षा सहित अन्य आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाओं का परीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान मोमेंटम कोचिंग, मिडास कोचिंग एवं करियर एकेडमी, सौसर में सुरक्षा संबंधी आवश्यक मानकों में कमियां पाई गईं। विद्यार्थियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय अनुविभागीय दंडाधिकारी, सौसर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 152 के अंतर्गत उक्त तीनों कोचिंग संस्थानों को आवश्यक कमियों की पूर्ति होने तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए।
जांच के दौरान निम्न प्रमुख बिंदुओं का परीक्षण किया गया—अग्नि सुरक्षा (Fire Safety) एवं वैध फायर एनओसी।अग्निशामक यंत्र, स्प्रिंकलर सिस्टम एवं फायर अलार्म की उपलब्धता।आपातकालीन निकास (Emergency Exit) एवं निकास मार्ग अवरोध मुक्त होना।संस्थान में निर्धारित क्षमता से अधिक विद्यार्थियों की उपस्थिति (Overcrowding)।पर्याप्त वेंटिलेशन एवं प्रकाश व्यवस्था।विद्युत सुरक्षा (Electrical Audit) एवं शॉर्ट सर्किट से बचाव की व्यवस्था।विद्यार्थियों की सुरक्षा से संबंधित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं। सुनवाई के दौरान संबंधित भवन स्वामियों ने न्यायालय के समक्ष आश्वस्त किया कि वे निर्धारित समयावधि में सभी कमियों की पूर्ति कर सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करेंगे। कमियों की पूर्ति एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा संतुष्टि के उपरांत नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि देश के विभिन्न शहरों में कोचिंग संस्थानों में आगजनी की घटनाओं में जान-माल की क्षति हो चुकी है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने तथा विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है।जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले के अन्य सभी कोचिंग संस्थानों का भी चरणबद्ध निरीक्षण किया जाएगा तथा जहां भी सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां नियमानुसार सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।














