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निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू…

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राजनीतिक दलों की बैठक संपन्न,पत्रकार वार्ता भी आयोजित,4 नवंबर से 4 दिसंबर तक होगा घर-घर गणना प्रपत्र का वितरण एवम् संकलन

सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा / भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1 जनवरी 2026 के मान से निर्वाचन नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसके अनुसार जिले में भी अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री हरेंद्र नारायन की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों की बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही पत्रकार वार्ता का आयोजन कर मीडिया के साथ भी पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं जिले में की जाने वाली कार्यवाहियों की जानकारी साझा की गई और यह जानकारी व्यापक प्रचार – प्रसार द्वारा जिले के सभी मतदाताओं तक पहुंचाने में सहयोग की अपील की गई।

इस दौरान सीईओ जिला पंचायत श्री अग्रिम कुमार, अपर कलेक्टर श्री धीरेंद्र सिंह, संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती ज्योति ठाकुर, एस.डी.एम एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी छिंदवाड़ा सुधीर जैन, नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर प्रो. डॉ. पी. एन. सनेसर और उपसंचालक जनसंपर्क नीलू सोनी कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में उपस्थित थे, जबकि अन्य सभी एसडीएम एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और तहसीलदार एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा घर-घर गणना चरण – आयोग द्वारा जारी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार मुद्रण एवं बी.एल.ओ, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी के प्रशिक्षण का कार्य 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक किया जाएगा । इसके बाद 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक गणना चरण आयोजित किया जाएगा। जिसके तहत बीएलओ प्रत्येक मतदाता के घर पर कम से कम तीन बार जाएंगे और प्रत्येक मौजूदा मतदाता को दो प्रतियों में गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। मतदाता को गणना पत्रक दो प्रति में भरकर बीएलओ को वापस करनी होगी जिसमें से एक प्रति बीएलओ अपने पास जमा करेंगे तथा दूसरी प्रति पावती के रूप में मतदाता को वापस करेंगे , मतदाता को गणना प्रपत्र के साथ कोई दस्तावेज नहीं देना है ।

ऑनलाइन भी भर सकेंगे गणना प्रपत्र –* गणना चरण के दौरान गणना प्रपत्र के साथ मतदाता को किसी अन्य दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। मतदाता विशेषकर शहरी या अस्थाई रूप से स्थानांतरित व्यक्ति गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी भर सकते हैं, इसके लिए https:/voters.eci.gov.in/ और ECINET मोबाइल ऐप की मदद भी ली जा सकती है।

राजनैतिक दलों की भागीदारी – इसके लिए सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के द्वारा नियुक्त बूथ स्तर अभिकर्ताओं (बीएलए)का प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। बीएलए मतदाताओं से भरे हुए गणना प्रपत्र एकत्र कर सकते हैं। प्रतिदिन अधिकतम 50 गणना प्रपत्र प्रमाणित कर सकते हैं और उन्हें बीएलओ को सौंप सकते हैं, लेकिन गलत गणना प्रपत्र जमा करने पर कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है।

*रजिस्ट्रीकरण अधिकारी लेंगे निर्णय – ईआरओ / एईआरओ प्रत्येक मतदाता के लिए विशिष्ट गणना प्रपत्र 27 अक्टूबर 2025 तक की स्थिति में तैयार करेंगे, जिसमें वर्तमान मतदाता सूची में सम्मिलित मतदाता की आंशिक जानकारी प्री-प्रिंटेड होगी। जिन निर्वाचकों के गणना प्रपत्र प्राप्त हो गए हैं, उनके नाम प्रारूप सूची में शामिल करेंगे। जिन निर्वाचकों के नाम का पिछले विशेष गहन परीक्षण से मिलान, लिंकिंग नहीं हो सका है, उन्हें नोटिस जारी करेंगे। ऐसे मामलों की सुनवाई कर उनकी पात्रता निर्धारित करेंगे और उनके नाम को अंतिम नामावली में शामिल या वर्जित करने का निर्णय लेंगे। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी पात्र नागरिक ना छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सम्मिलित ना हो। जिला मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध की गई प्रथम अपील सुनेंगे और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध की गई अपील सुनेंगे।

9 दिसंबर को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन – घर – घर गणना चरण के बाद 9 दिसंबर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। प्रारूप मतदाता सूची में उन सभी निर्वाचकों के नाम शामिल होंगे जिनके गणना प्रपत्र प्राप्त हो चुके हैं। अनुपस्थित स्थानांतरित, मृत या दोहराए गए नाम जो प्रारूप नामावली में शामिल नहीं हैं, उनकी सूची सी. ई.ओ की वेबसाइट या सार्वजनिक कार्यालयों में प्रदर्शित की जाएगी। ऐसे निर्वाचकों को नोटिस जारी किए जाएंगे जिनके नाम का पिछले एस.आई.आर से मिलान, लिंकिंग नहीं हो सका । उनकी मतदाता के रूप में पात्रता सुनिश्चित करने के लिए संकेतक 12 दस्तावेजों के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा। पिछले एस.आई.आए से पहले उनकी स्थिति जानने के लिए सुनवाई की जाएगी। कोई भी मतदाता या मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के बी.एल.ए. दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन वह उस विधानसभा क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए

8 जनवरी तक लिए जाएंगे दावे – आपत्ति –* प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन दिवस 9 दिसंबर से ही 8 जनवरी 2026 तक दावे आपत्ति प्रस्तुत किए जा सकेंगे। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस चरण जिसमें सुनवाई एवं प्रमाणीकरण शामिल है, आयोजित किया जाएगा और 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। बैठक में जानकारी दी गई कि 1951 से 2004 तक 8 बार विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा चुका है। पिछला एस.आई.आर लगभग 21 वर्ष पहले वर्ष 2003 में किया गया था। आयोग द्वारा द्वितीय चरण के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य को शामिल करते हुए विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसके लिए 27 अक्टूबर 2025 को रात्रि 12 बजे मतदाता सूची फ्रीज कर दी गई है। पिछले गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची सीईओ वेबसाइट पर उपलब्ध होगी ।

सामान्य जानकारी – बैठक में बताया गया कि जिले में कुल 05 विधानसभा क्षेत्र और 1462 मतदान केंद्र हैं। कुल 1217187 मतदाता हैं, जिनमें 610760 पुरुष, 606410 महिला एवं 17 अन्य मतदाता शामिल हैं। जिले का जेंडर रेशो (मतदाता सूची) 993 है और ई.पी. रेशो 69.81 है। इस सूची के आधार पर ही विशेष गहन पुनरीक्षण किया जाएगा। इस संबंध में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी।

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