सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा। अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव महेंद्र मांगोदिया द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 02/2025 में निर्णय पारित करते हुए आरोपीगण गंगा लाल पिता कन्नू उम्र 40 साल एवं भागचंद पिता नाजुकसा उम्र 42 साल दोनों आरोपी निवासी ग्राम ढालापठार (गुददम) थाना जुन्नादेव ,जिला छिंदवाड़ा को राजेश आहाके की हत्या का दोषी पाते हुए दोनों आरोपी को आजीवन कारावास एवं ₹, 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किए जाने का निर्णय पारित किया गया है।
अपर लोक अभियोजक पंकज श्रीवास्तव द्वारा बताया गया की घटना का विवरण इस प्रकार हैं की दिनांक 29/ 10/2024 को मृतक राजेश आहाके शाम 7:00 बजे अपने घर से टहलने निकला था एवं गांव के हैंड पंप के पास बैठकर अपने मित्र दीपक के साथ शराब पी रहा था तभी आरोपी गंगा लाल की पत्नी आ गई थी और थोड़ी देर बाद आरोपी गंगा और भागचंद हाथ में कुल्हाड़ी और डंडा लेकर आए फिर मारपीट कर राजेश आहाके के साथ झगड़ा कर उसके चरित्र पर शक करते हुए कुल्हाड़ी , डंडा एवं पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दिया था जिसकी सूचना मृतक के भाई नंदकिशोर आहाके निवासी ढालापठार के द्वारा थाना जुन्नादेव को दी गई थी घटना की सूचना पर पुलिस द्वारा पूछताछ कर प्रकरण पंजीबद्ध किया का अपराध क्रमांक 390/2024 धारा 103 (1) ,3(5)बी.एन. एस.पंजीबद्ध कर न्यायालय में विचारण हेतु चालान प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन की ओर से 11 गवाहों के कथन न्यायालय में लेख बद्ध किए गए तथा विचारण उपरांत आरोपीगण गंगा लाल एवं भागचंद को धारा 103 बी.एन.एस.के तहत दोष सिद्ध पाते हुए आरोपीगण को आजीवन कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया । प्रकरण में संपूर्ण विवेचना निरीक्षक राकेश बघेल द्वारा की गई एवं मध्य प्रदेश राज्य की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक पंकज श्रीवास्तव द्वारा की गई।