सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा।माननीय न्यायालय मेहताब सिंह बघेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाडा के द्वारा थाना कुण्डीपुरा की ओर से पेश चोरी के प्रकरण में आरोपी नासिर उर्फ जाकिर पिता रहमान खान निवासी शिवनगर कालोनी छिन्दवाडा को 01-01 वर्ष के कारावास एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी टेकचंद अग्रवाल ने थाना कुण्डीपुरा में रिपोर्ट लिखाई कि दि. 11.10.17 को रात्रि 11 बजे परिवार के साथ खाना खा पीकर सो गया था। सुबह उठकर देखा कि पीछे वाले कमरे की खिडकी टूटी हुयी थी तथा कमरे का सामान अस्त व्यस्त था सामान को चेक करने पर पाया कि कमरे में रखा सैमसंग कंपनी का मोबाईल नहीं था किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कमरे कि खिडकी तोडकर कमरे से मोबाईल चुराकर ले गया।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध थाना कुण्डीपुरा में अपराध पंजीबद्ध किया गया। मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर मेमोरेंडम लेख किया गया। जो आरोपी द्वारा अपना अपराध स्वीकार किया गया पुलिस द्वारा उसकी निसादेही पर चोरी किया गया मोबाईल एवं खिडकी तोडने में उपयोग कि गई लोहे कि रॉड को आरोपी के कब्जे से जप्त किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां न्यायालय के द्वारा विचारण के दौरान आयी साक्ष्य तथा अभियोजन तथा बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के पश्चात् आरोपी नासिर उर्फ जाकिर पिता रहमान खान को चोरी के अपराध में दोषी पाते हुये भादवि की धारा 457, 380 में 01-01 वर्ष के कारावास एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।प्रकरण में शासन की ओर से अभयदीप सिंह ठाकुर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी छिंदवाडा के द्वारा पैरवी की गई।