सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा। कर्मचारी संयुक्त मोर्चे के जिला अध्यक्ष सतीश गोंडाने एव अजाक्स संघ छिंदवाड़ा के जिला अध्यक्ष एसबी इवनाती द्वारा बताया गया कि दिनांक 27 जून को श्री मरकाम सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग छिंदवाड़ा के साथ कार्यालय में अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा की गई घटना के विरोध में आज मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संगठन, अजाक संगठन एवं अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा ज्ञापन सोपा जाकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई । घटना के विरोध में:-1)जिला अजाक्स संघ छिंदवाड़ा के तत्वावधान में लगभग 1 दर्जन से अधिक संगठन जिसमें 2)अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा 3)आकाश सं1)जिला अजाक्स संघ छिंदवाड़ा के तत्वावधान में लगभग 1 दर्जन से अधिक संगठन जिसमें 2)अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा 3)आकाश संगठन4) गोंडवाना समाज संगठन 5)गोंड समाज महासभा संगठन 6)हॉस्टल अधीक्षक संगठन 7) गोंडवाना छात्र संगठन 8) राष्ट्रीय आदिवासी विकास परिषद9) मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद 10)राष्ट्रीय जन क्रांतिकारी मोर्चा के 11) बामसेफ 12) मध्य प्रदेश शिक्षक संघ13) मध्य प्रदेश लिपिक वर्ग संघ के पदाधिकारियों के साथ अन्य सभी अधिकारी कर्मचारी एवं सामाजिक संगठनों के सभी पदाधिकारी बड़ी मात्रा में उपस्थित होकर दिनांक 27 जून 2023 को श्री सत्येंद्र सिंह मरकाम सहायक आयुक्त जनजाति कार्य एवं विकास विभाग छिंदवाड़ा के कार्यालय में उपस्थित होकर महिला हॉस्टल अधीक्षक द्वारा जो अभद्र व्यवहार किया गया उसकी सभी संगठनों ने घोर निंदा की है एवं कलेक्टर छिंदवाड़ा के माध्यम से महामहिम राज्यपाल तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा दोषी महिला के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट लगाकर तत्काल गिरफ्तारी करके सेवा से बर्खास्त करने सहित 9 बिंदुओं का ज्ञापन सौंपा इस प्रकार कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सभी संगठनों दिनांक 27/06/2023 को श्रीमति प्रमिला यादव (साहू) अधीक्षक अनुसूचित जाति सीनियर कन्यात छात्रावास अमरवाडा के पास 02 छात्रावासों के प्रभार थे जिसमें से एक छात्रावास का प्रभार नवीन अधीक्षिका श्रीमति ज्योीति बडघरे को आदिवासी पोष्टा मेट्रिक कन्याा छात्रावास अमरवाडा का प्रभार सौपने हेतु निर्देशित किया जा रहा था । जिससे आक्रोशित होकर चार्ज देने से माना करते हुये। चप्प्ल उतार कर मारने का प्रयास करते हुये अभद्र व्यवहार एवं जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलोच किया गया, उस समय मंडल सयोजक श्रीमति रजनी अगामे उपस्थित थी।

अत: श्री सतेन्द्र सिंह मरकाम सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग छिंदवाडा म०प्र० के साथ हुई अप्रिय घटित घटना के विरोध में समस्त शासकीय / सामाजिक संगठनों द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही चाहता है :-
- एक्ट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये तत्कांल गिरफ्तार किया जावे ।
- म०प्र० सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के तहत विभागीय कार्यवाही कर पद से पृथक किया जावे ।
- अनुसूचित जाति –जनजाति वर्ग के उच्चपदासीन अधिकारियों / कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान की जाएं ।
- अनुसूचित जाति –जनजाति वर्ग के अधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्ध अधिकतर झूठी शिकायत होती है शिकायतकर्ता के विरूद्ध एक्ट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्यवाही की जाऍ ।
- छिन्दवाडा जिले के साथ ही संपूर्ण म०प्र० में जिस वर्ग के छात्रावास / आश्रम है उसी वर्ग के अधीक्षक /अधीक्षिका पदस्थ किये जाये ।
- प्राय: देखने में आता है कि छात्रावास / आश्रम में निवासरत छात्र / छात्राओं के अहितों में कार्य करने वाले अधिकारी / कर्मचारियों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबध्द किया जाऍ ।
- अनुसूचित जाति – जनजाति वर्ग के अधिकारियों / कर्मचारियों के किसी भी प्रकार की अनियमितता पाऍ जाने पर राज्य शासन के परिपत्र क्रमांक एफ, 7 -35/97/आ. प्र./112-11-97 भोपाल दिनांक 12/11/1997 के तहत पहली बार समझाईश देकर कार्यप्रणाली में सुधार हेतु लेख किया जावे, दूसरी बार उन्हें नोटिस देकर चेतावनी दी जावे एवं तीसरी बार अनियमितता पाऍ जाने पर इस पत्र के अनुसार उन्हें निंदा पत्र जारी कर उनकी कार्य प्रणाली में उत्तरदाई सुधार किया जावे न की कोई दण्डात्मक कार्यवाही की जावे ।
- एक्ट्रोधसिटी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये तत्कांल गिरफ्तार किया जावे ।
- म०प्र० सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के तहत विभागीय कार्यवाही कर पद से पृथक किया जावे ।
- अनुसूचित जाति –जनजाति वर्ग के उच्चपदासीन अधिकारियों / कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान की जाएं ।
- सोशल मीडिया में अधिकारी एवं विभाग की भ्रामक व नकारात्मक जानकारी को दुष्प्रसारित किया गया , जिससे अधिकारी एवं विभाग की छवि धुमिल किया गया है ।
- अनुसूचित जाति –जनजाति वर्ग के अधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्ध अधिकतर झूठी शिकायत होती है शिकायतकर्ता के विरूद्ध एक्ट्रोसिटी एक्टा के तहत कार्यवाही की जाऍ ।
- छिन्दवाडा जिले के साथ ही संपूर्ण म०प्र० में जिस वर्ग के छात्रावास / आश्रम है उसी वर्ग के अधीक्षक /अधीक्षिका पदस्थ किये जाये ।
- प्राय: देखने में आता है कि छात्रावास / आश्रम में निवासरत छात्र / छात्राओं के अहितों में कार्य करने वाले अधिकारी / कर्मचारियों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबध्द किया जाऍ ।
- अनुसूचित जाति – जनजाति वर्ग के अधिकारियों / कर्मचारियों के किसी भी प्रकार की अनियमितता पाऍ जाने पर राज्या शासन के परिपत्र क्रमांक एफ, 7 -35/97/आ. प्र./112-11-97 भोपाल दिनांक 12/11/1997 के तहत पहली बार समझाईश देकर कार्यप्रणाली में सुधार हेतु लेख किया जावे, दूसरी बार उन्हें नोटिस देकर चेतावनी दी जावे एवं तीसरी बार अनियमितता पाऍ जाने पर इस पत्र के अनुसार उन्हें निंदा पत्र जारी कर उनकी कार्य प्रणाली में उत्तरदाई सुधार किया जावे न की कोई दण्डात्मक कार्यवाही की जावे ।
