Home CITY NEWS 20 साल पुराने बलात्कार मामले में आरोपी को सात साल की सजा

20 साल पुराने बलात्कार मामले में आरोपी को सात साल की सजा

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सतपुड़ा एक्सप्रेस छिन्दवाड़ा। 17 साल तक फरार रहने के बाद गिरफ्त में आए आरोपी को दिनांक 30 मई 2025 को महेंद्र मांगोदिया अपर सत्र न्यायालय जुन्नारदेव के द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 01/2022 मे आरोपी अशोक पिता सुख लाल को बलात्कार के मामले में सात साल के कारावास से दंडित किया गया शासकीय अधिवक्ता /अपर लोक अभियोजक पंकज श्रीवास्तव द्वारा बताया गया की पीड़िता को आरोपी ने विधीपूर्ण संरक्षता से अपने साथ अपहरण करके ले गया और पीड़िता के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती बलात्कार किया था ।

पीड़िता के द्वारा दिनांक 19/01/2005 को थाना तामिया में रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिस पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 07/2005 दर्ज कर धारा 363,366,एवं 376 भादवी के तहत के तहत मामला दर्ज किया था प्रकरण में कुल 11 गवाहो का परीक्षण अभियोजन द्वारा न्यायालय में कराए गए एवं आरोपी के विरुद्ध मामला प्रमाणित होने से अपराध सिद्ध पाए जाने पर दोष सिद्ध किया गया आरोपी के विरुद्ध उपरोक्त तीनों धाराएं प्रमाणित पाई गई ।धारा 363 भा. द.वि.में तीन वर्ष कारावास और 1000 रुपए का जुर्माना धारा 366 भा. द .वि .में पांच वर्ष कारावास 1000 रू जुर्माना एवं 376 भा. द. वि. में सात वर्ष कारावास एवं 1000 रुपए जुर्माना से दंडित किया गया है। प्रकरण वर्ष 2005 में दर्ज किया गया था तथा तब से आरोपी फरार था एवं वर्ष 2022 में पुलिस की मेहनत से आरोपी गिरफ्त में आया था ।

आरोपी को वर्ष 2018 के पूर्व भा. द.वि. के संशोधन की व्यवस्था के अनुरूप माननीय न्यायालय द्वारा उचित दंडादेश से दंडित किया गया है ।प्रकरण में मध्य प्रदेश शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव के द्वारा पैरवी की गई। प्रकरण में विवेचना निरीक्षक भरत सिंह ठाकुर एवं उप निरीक्षक आर पी गायधने के द्वारा की गई थी।

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