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छिंदवाड़ा में सोशल मीडिया पर प्रतिबंधात्मक आदेश लागू: अफवाह फैलाने पर होगी सख्त कार्रवाई

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सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा।: भारतीय सेना द्वारा 06-07 मई 2025 को “ऑपरेशन सिन्दूर” के अंतर्गत की गई सैन्य कार्यवाही के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से भ्रामक, अपुष्ट और उन्माद फैलाने वाली जानकारियां वायरल हो रही हैं। इन अफवाहों के कारण आम जनमानस में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसे देखते हुए छिंदवाड़ा जिले के कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शैलेन्द्र सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए सोशल मीडिया पर नियंत्रण लगाने का निर्णय लिया है।

जारी आदेश की मुख्य बिंदु:1. सोशल मीडिया पर भ्रामक, अपुष्ट और भड़काऊ कंटेंट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

2. किसी भी व्यक्ति को धार्मिक, सामाजिक या जातिगत भावनाएं भड़काने वाले पोस्ट, फोटो, वीडियो, रील्स आदि शेयर करने या फारवर्ड करने की अनुमति नहीं है।

3. व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन पर यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वे अपने ग्रुप में ऐसी किसी भी आपत्तिजनक सामग्री को न फैलने दें।

4. आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

छिंदवाड़ा पुलिस की एडवाइजरी: आम नागरिकों से सहयोग की अपील छिंदवाड़ा पुलिस ने जिलेवासियों से निम्नलिखित सावधानियों का पालन करने की अपील की है:अनजान लिंक और एप्लीकेशन से दूरी बनाए रखें।सोशल मीडिया पर तथ्यहीन एवं भड़काऊ सामग्री साझा न करें।

व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन सतर्क रहें और संदिग्ध सदस्यों को तुरंत हटाकर पुलिस को सूचना दें।बिना अनुमति कोई भी कार्यक्रम न करें।होटल, लॉज, मकान मालिक, सिम कार्ड विक्रेता, कियोस्क ऑपरेटर एवं व्यापारी – सभी को किरायेदारों, ग्राहकों व कर्मचारियों की वैध दस्तावेजों सहित जानकारी थाने में जमा करनी होगी।

किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस हेल्पलाइन नंबर 7049129885 या डायल 100 पर दें।सुरक्षा के लिए उठाया गया एहतियाती कदमयह आदेश एक पक्षीय रूप से लागू किया गया है और यह तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। जन सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह निर्णय आवश्यक बताया गया है।

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