जघन्य सनसनीखेज प्रकरण में साजिश कर हत्या करने वाले आरोपीगणों को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्डमाननीय
सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा ।अपर सत्र न्यायालय जुन्नारदेव दीपराज कवडे के द्वारा थाना माहुलझिर के सत्र प्रकरण क्रमांक 13/2021 व अपराध क्रमांक 03/21 के आरोपी नरेश गुर्जर अन्य 5 को धारा 302 भादवि. में आजीवन कारावास एवं 5000-5000 रुपये, धारा 201 भादवि में 3 वर्ष का कारावास एवं 1000-1000 रुपये, धारा 120बी भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000-5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया ।मध्यप्रदेश शासन की ओर से श्रीमान उप संचलाक अभियोजन, जिला अभियोजन अधिकारी छिन्दवाडा के मार्गदर्शन पर विशेष लोक अभियोजक गंगावती डहेरिया द्वारा प्रकरण में पैरवी की गई ।
घटना का संक्षिप्त विवरणः दिनांक 27/12/2020 के 12:30 बजे थाने से दिशा दूरी 10 किमी. दक्षिण मृतक ग्राम झिरपा से तायिमा रोड पर दाये तरफ रोड के 10 फुट नीचे नीले रंग की इयोन कार खडी थी जिसके सभी गेट बन्द थे कार के पास जाकर मैने देखा तो कार में एक व्यक्ति ड्रायवर सीट के बाजू वाली सीट पर बैठा था जो दाहिनी करवट लिये मृत हालत में पड़ा दिखा जिसका सिर एवं हाथ ड्रायवर सीट पर था तब मेरे द्वारा कार का दरवाजा खोलकर देखा गया तो एक व्यक्ति जिसकी उम्र 53 वर्ष करीब थी मृत हालत में पड़ा मिला जिसके सिर के बाल एवं बदन की चमडी तथा पहनी हुई टी शर्ट ली हालत में दिखी कार के अन्दर मिट्टी तेल जैसी गंध आ रही थी कार के अंदर एक बैग पड़ा था। मृतक का शव अपनी कार में अधजली हालत में मृत अवस्था में पाया गया जो मौके पर देहाती मर्ग इंटीमेशन लेख कर मार्ग कायम कर जांच में लिया गया, अपराध की रिपोर्ट पर थाना द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
विवेचना के दौरान पाया गया कि मृतक राजेश साहू ग्रुप कैप्टन के पद पर एयरफोर्स में कार्यरत थे बाद में वी.आर.एस. 10/07/2019 को ले लिया था और आरोपी नरेश गुर्जर प्रॉपर्टी लेन-देन का कार्य करता था मृतक राजेश साहू से प्रॉपर्टी में निवेश करने हेतु 80-90 लाख रुपये निवेश करने के लिये दिया था परंतु मृतक राजेश साहू द्वारा रूपये मांगने पर पैसे वापस नही कर रहा था जिसकी शिकायत मृतक द्वारा भोपाल के दो थानों में भी की गई थी। नरेश गुर्जर मृतक को पैसे नही देना चाहता था, उसने अपने मुनीम अशोक अग्रवाल एवं अन्य आरोपीगण के साथ मिलकर मृतक राजेश साहू की हत्या करने की योजना बनाई और घटना दिनांक की रात्रि में आरोपी डॉ० महादीप डेहरिया द्वारा पेंटोजोशिन इंजेक्शन का हेवी डोज लगकर बेहोश कर दिया था तब अशोक अग्रवाल ने आरोपी ईस्माईल को सूचना दिया, थोडी देर में ईस्माईल, शाहवर एवं शाहरूख सफेद रंग की डस्टर कार से आ गए और सभी ने मिलकर मृतक राजेश साहू को उसकी ईयोन कार में बैठा दिए पीछे आरोपी शाहरूख बैठ गया तथा कार को आरोपी ईस्माईल द्वारा चलाकर ले गया पीछे डस्टर कार में आरोपी शाहवर एवं अशोक अग्रवाल गए थे भोपाल से सभी आरोपीगण जिला होशंगबाद के रास्ते जिला छिन्दवाड झिरपा जंगल पहुंचे और किसी को शक न हो इसलिए मृतक राजेश साहू पर पेट्रोल छिडकर, आग लगाकर कार को धक्का देकर रोड के नीचे धकेल दिया था।
मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत धारा 302, 201, 120 (बी), 34 भादवि. का अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव द्वारा आरोपी नरेश गुर्जर अन्य 5 को धारा 302 भादवि, में आजीवन कारावास एवं 5000-5000 रुपये, धारा 201 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रुपये, धारा 120बी भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000-5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में विवेचना उपनिरीक्षक मयंक उईके, एसडीओपी एस. केस. सिंग थाना माहुलझिर के द्वारा की गई।