सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा। जिले की बिछुआ जनपद पंचायत में पदस्थ उपयंत्री द्वारा आंगनबाड़ी भवन के मूल्यांकन के एवज में रिश्वत की मांग करने पर प्रार्थी सुकराम नौरे ने दिनांक 9/05/2018 को लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक, जबलपुर के समक्ष उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसमे उसने लेख किया कि उसकी पत्नि श्रीमति रज्जोबाई नोरे ग्राम पंचायत की सरपंच है।
ग्राम पंचायत के तहत तीन आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है जो प्रार्थी की पत्नी का स्वास्थ ठीक न रहने से प्रार्थी द्वारा पंचायत के समस्त कार्य देखे जाते है। जो आगनबाड़ी भवन आग्रापुर, डूडासिवनी एवं बड़कुई में बन रहे है उन भवनों का कार्य भी प्रार्थी के देखरेख में कराया जा रहा था उक्त आंगनबाडियों का स्लैप स्तर तक का कार्य पूर्ण हो चुका है उक्त कार्य का मूल्यांकन जनपद पंचायत बिछुआ में पदस्थ उपयंत्री दिनेश जौहरे के द्वारा किया जाना था।
आंगनवाडियों के मूल्यांकन कराने के कार्य से जब प्रार्थी उपयंत्री श्री जौहरे से मिला तो उनके द्वारा प्रार्थी से तीनों आगनवाडियों का मूल्यांकन करने के एवज में 45,000/- रु रिश्वत की मांग कर रहे थे। प्रार्थी के आवेदन पत्र पर रिश्वत संबंधी वार्ता टेप करके लाने हेतु वाईस रिकार्डर दिया गया
दिनांक 10/5/2018 को उपयंत्री श्री जौहरे से छिन्दवाडा जेल बगीचा ग्राउंड में दिन के करीब 1:30 बजे मुलाकात में मोलभाव कर उपयंत्री श्री जौहरे 30,000 रिश्वत लेने के लिये राजी हो गया। प्रार्थी द्वारा समस्त रिश्वत संबंधी वार्ता रिकार्ड करली गई रिकार्डर, तथा डीव्हीआर जुबैद के हस्ते कार्यालय जबलपुर पहुंचा दिया था ।प्रार्थी द्वारा समस्त रिश्वत संबंधी वार्ता रिकार्डर में दर्ज वार्तालाप में रिश्वत की मांग संबंधी तथ्यों की पुष्टि होने पर ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की गई एवं दिनांक 15/5/2018 को आरोपी दिनेश जौहरे को 30,000/- रुपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों ई एल सी चौक छिंदवाड़ा में पकड़ा गया ।
संपूर्ण प्रकरण की विवेचना स्वपनिल दास के द्वारा किये जाने के पश्चात आरोपी दिनेश जोहरे उपयंत्री जनपद पंचायत बिछुआ के विरूद्ध धारा 7(A) सहपठित धारा 13(2) भ्रंनि.अधिनियम के साथ अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी के विरूद्ध आरोप विरचित कर साक्षियों के परीक्षण उपरांत अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुये दिनांक 30/12/2023 को माननीय विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण.अधिनियम) छिन्दवाडा द्वारा आरोपी दिनेश जोहरे को धारा 7(क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 30000/ रूपये जुर्माना एवं धारा 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में भी 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 30000/- रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया।जुर्माना अदा ना करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से समीर कुमार पाठक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा अभियोजन संचालन किया गया।न्यायालय द्वारा आरोपी को जिला जेल छिंदवाड़ा भेजा गया।