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…तो निजी स्कूल प्रबंधन पर होगी कार्यवाही

सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा :निजी स्कूलों व किताबों के प्रकाशकों के बीच जारी गठजोड़ को तोड़ने के लिए अब सरकार सख्त हो रही है। संस्था प्रमुख किसी भी विद्यार्थी / अभिभावक को पुस्तकें एवं शाला गणवेश किसी विशेष दुकान से कम करने हेतु बाध्य नहीं करेंगे ऐस मामलों में अब निजी स्कूल प्रबंधन और उनके संचालकों को विशेष दुकानों से किताब खरीदने के लिए दबाव बनाने पर जेल तक जाना पड़ सकता है। प्रशासन ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित स्कूलों में नकेल कसने के लिए स्कूल परिसर व विशेष दुकानों से किताब-कापी बेचने पर कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है।

आदेश का पालन करवाने का जिम्मा एसडीएम व जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा गया है। इसमें कहा गया है कि निर्देशों में सिलेबस की सूची जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करवाना होगी। यह सूची वेबसाइट पर भी अपलोड करनी होगी।

स्कूलों का नहीं होगा नाम

किसी भी दुकान पर स्कूल के नाम की छपी हुई किताब व कापी नहीं बेची जा सकेगी। ऐसा पाए जाने पर कार्यवाही होगी। वहीं स्कूल परिसर से किताब कापी बेचते पाए जाने पर मामला दर्ज किया जाएगा। इसी तरह से टाई, बेल्ट आदि का विक्रय भी स्कूल द्वारा नहीं किया जाएगा। न किसी छात्र या अभिभावक को किसी विशेष दुकान से इसे खरीदने के लिए बाध्य किया जाएगा।

लेखक- प्रकाशक के नाम व मूल्य भी लिखना होगा। मिल सकेगा। विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों में जानकारी के अनुसार सीबीएसई स्कूलों द्वारा विशेष सभी सीबीएसई स्कूलों को अपने सिलेबस की दुकानों से कापी किताब खरीदने का दबाव बनाने, लिस्ट भी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा एनसीईआरटी की बुक न चलाने, प्रवेश प्रक्रिया पर करना होगी। यह लिस्ट प्रशासन सभी बुक सेलर को अनियमितताओं की शिकायतें हर साल मिलती है। मुहैया कराएगा। इसके आधार पर विशेष दुकान से छिंदवाड़ा में एक दो बुक हाउस संचालकों से ही किताब खरीदने की प्रवृत्ति समाप्त होगी साथ ही सीबीएसई स्कूलों की कापी-किताबों पर कब्जा कर किताबों को सूची बोर्ड पर चस्पा करना होगी। रखा है। इन बुक हाउस संचालकों द्वारा स्कूलों से जिससे छात्र या अभिभावक परेशान नहीं हो सके। मिली भगत कर महंगे दामों पर कापी-किताब बेचते इसके साथ ही स्कूलों को किसी भी दुकान से शिक्षण है। इस बार प्रशासन ने निर्देश देरी से जारी किए हैं, सामग्री खरीदने की बाध्यता नहीं है।
छिंदवाड़ा जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश
समस्त अशासकीय मान्यता प्राप्त स्कूल (मा.शि.म./सी.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.सी.) जिला छिन्दवाड़ा अपने समस्त अशासकीय विद्यालय में छात्र/छात्राओं के लिये उपयोग में आने वाली पुस्तकें प्रकाशक का नाम सहित तथा कक्षा पहली से कक्षा बारहवी तक प्रत्येक कक्षा में ली जाने वाली विद्यालय शुल्क की सूची विद्यालय के सूचना पटल पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करेगें। संस्था प्रमुख किसी भी विद्यार्थी / अभिभावक को पुस्तकें एवं शाला गणवेश किसी विशेष दुकान से कम करने हेतु बाध्य नहीं करेंगे । पुस्तकें एवं शाला गणवेश उपलब्ध कराने वाली कम से कम 5-6 दुकानों के नाम विद्यालय के सूचना पटल पर सुवाच्य एवं स्पष्ट रूप से अंकित किये जायें।

छिन्दवाड़ा जिले के समस्त पुस्तक विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे किसी भी अभिभावक को इस बात के लिये बाध्य नहीं करेंगे कि पुस्तक का पूरा सेट ही लेना पड़ेगा, जिस अभिभावक को जितनी पुस्तक / कापी चाहिए उसे उतनी ही दी जायें। पुस्तक के साथ कापी, पेन, कवर लेने के लिये बाध्य नहीं करेंगे।

समस्त अशासकीय विद्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी छिन्दवाड़ा एवं अपने संबंधित वि.सं. के विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के मान्यता कक्ष में 07 दिवस में विद्यालय में उपयोग होने वाली पुस्तकों की सूची तथा कक्षावार ली जाने वाली फीस का विवरण जमा करेगें।