सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा।पुलिस अधीक्षक छिन्दवाडा अजय पांडे एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष खरे के निर्देशन में उप पुलिस अधीक्षक (अजाक) सुनील कुमार बरकडे के मार्गदर्शन में दिनांक 21.09.2026 को घटित घटना की जांच एवं घटना कारित करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये जो वरिष्ठ अधिकारियो के निर्देश में थाना प्रभारी मोहखेड सुनील उइके की विशेष पुलिस टीम के नेतृत्व मे पुलिस टीम द्वारा *थाना मोहखेड़ के अप.क्र. 526/2026 धारा 105,3(5) भान्यासं. एवं 3(2)(V) एस.सी./एस.टी.एक्ट में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ।*
घटना का संक्षिप्त विवरण:-* थाना मोहखेड़ के अंतर्गत दिनांक 21.09.2026 को सूचना प्राप्त हुई कि प्रदीप पिता गोपाल तिरगाम निवासी लोहांगी का बिजली का करेंट लगने से मृत्यु हुई है जिस पर से थाना मोहखेड़ मे *मर्ग क्रमांक 99/2026 धारा 194 भानासुसं.* कायम कर जांच की गई जांच पर पाया गया कि मृत्यु दिनांक 20/09/2026 के दोपहर 04.00 बजे से रात करीबन 09.00 के मध्य *आरोपी अशोक खौसी* ने अपने खेत में जीआई तार जंगली जानवरो को मारने के उद्देश्य से लगाया था जिसमे आरोपी घनश्याम कासेकर ने अपने घर में लगा बिजली का कनेक्शन से बिजली का वायर बिजली के तार में फंसाकर करेन्ट अशोक खोसी के खेत मे लगे जीआई तार (लोहे का तार) मे जोड दिया जिससे करेन्ट अशोक खौसी के खेत में लगा जीआईतार (लोहे का तार) मे आ जाने से मृतक प्रदीप तिरगाम की खेत की मेढ से जाते समय करेंट लगने से मृत्यु हुई है।
*आरोपी अशोक खौसी, घनश्याम कासेकर* ने जंगली जानवरो से मक्का की फसल बचाने के लिये अपने खेत में जीआई तार फैलाकर सप्लाई किया गया था जो उक्त मृतक प्रदीप तिरगाम की बिजली करेन्ट की चपेट मे आ जाने से करेन्ट लगने से मत्यु होना पाया गया जो आरोपी अशोक खौसी एवं घनश्याम कासेकर का कृत्य *धारा 105,3(5) BNS, एवं 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट* घटित करना पाया जाने से दिनांक 20.10.2026 को *अपराध क्रमांक 526/2026 धारा 105,3(5) bns एवं 3(2)(v) sc st act* पंजीब्द कर विवेचना मे लिया गया ।
*की गयी कार्यवाही –* प्रकरण की विवेचना दौरान आरोपीगण (1) घनश्याम कासेकर पिता पंतराम कासेकर उम्र 62 वर्ष निवासी लोहांगी थाना मोहखेड़ एवं (2) अशोक खौशी पिता देवराव खौशी उम्र 54 वर्ष निवासी ग्राम महालपुर थाना मोहखेड़* के विरुद्ध अपराध का घटित करना पाये जाने से प्रकरण में आरोपी घनश्याम के मेमोरेंडम के आधार पर वायर जप्त कर गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया हैं।
*जप्त संपत्ति –* 1 खेत में लगाया गया बिजली करेंट तार 2 एक बांस ।
*नाम आरोपी –* (1) अशोक खौशी पिता देवराव खौशी उम्र 54 वर्ष निवासी ग्राम महलपुर थाना मोहखेड़ जिला छिन्दवाड़ा (2) घनश्याम कासेकर पिता स्व. पंतराम कासेकर उम्र 62 वर्ष निवासी ग्राम लोहांगी थाना मोहखेड़ जिला छिन्दवाड़ा
*महत्वपूर्ण भूमिका –* थाना प्रभारी मोहखेड निरीक्षक सुनील उइके,सउनि. हल्के सिंह बरकडे, प्र.आर. 786 बिसराम इनवाती, प्र.आर. 234 धनश्याम बंदेवार,आरक्षक 1088 संतोष नर्वेती,आरक्षक 73 गंगाराम कीर की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।















