सतपुड़ा एक्सप्रेस छिंदवाड़ा। नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा सीमांतर्गत बिना सक्षम स्वीकृति और रेरा (RERA) पंजीकरण के अवैध रूप से प्लॉट काटकर बेचने वाले भू-माफियाओं एवं कॉलोनाइजरों के खिलाफ निगम प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कड़ी कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। नगर निगम आयुक्त श्री सी.पी. राय के आदेशानुसार म.प्र. नगरपालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के तहत मौजा खजरी में बिना अनुमति विकसित की गई कॉलोनी को आधिकारिक रूप से ‘अनाधिकृत/अवैध कॉलोनी’ घोषित कर दिया गया है।प्राप्त जानकारी के अनुसार, भूमि स्वामी जीतेन्द्र मालवी (पिता हरिनारायण मालवी, निवासी शिवनगर कॉलोनी छिंदवाड़ा) द्वारा नगर निगम सीमा क्षेत्र के मौजा खजरी स्थित खसरा नंबर 337/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1 (रकबा 0.405 हेक्टेयर) भूमि पर बिना भूमि व्यपवर्तन (डायवर्जन), बिना कॉलोनी विकास की अनुमति एवं बिना रेरा में रजिस्ट्रेशन कराए अपने स्वामित्व की जमीन को छोटे-छोटे भूखंडों में विभक्त कर अनाधिकृत कॉलोनी का निर्माण कर प्लॉटों का विक्रय किया गया। संबंधित हलका पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट हुआ कि उक्त भूमि पर कुल 24 छोटे-छोटे भूखंड काटकर अवैध रूप से बेचे गए हैं, जो म.प्र. कॉलोनी विकास नियम 2021 का स्पष्ट एवं गंभीर उल्लंघन है।अवैध कॉलोनी निर्माण के संबंध में नगर निगम द्वारा अनाधिकृत कॉलोनाइजर जीतेन्द्र मालवी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। संबंधित द्वारा प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक न होने के कारण उसे अमान्य करते हुए पुनः अंतिम नोटिस जारी किया गया, जिसका आज दिनांक तक कॉलोनाइजर द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।
निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि म.प्र. नगरपालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 2021 के भाग-3 की कंडिका 22 (2)(3) में अनाधिकृत कॉलोनियों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही तथा कंडिका 22 (4) के अंतर्गत संबंधित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत प्रावधानों के तहत दांडिक कार्यवाही हेतु संबंधित पुलिस थाने में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराए जाने का स्पष्ट प्रावधान है। इसी आधार पर उक्त कॉलोनी को अनाधिकृत घोषित करते हुए कॉलोनाइजर के खिलाफ पुलिस एफआईआर की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।नगर निगम आयुक्त श्री सी.पी. राय ने शहर के नागरिकों से पुनः अपील की है कि वे अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई लगाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि संबंधित कॉलोनी नगर निगम एवं रेरा से स्वीकृत है या नहीं। बिना टीएंडसीपी (T&CP) नक्शा पास, बिना डायवर्जन एवं बिना रेरा पंजीयन वाली अवैध कॉलोनियों में भूखंड क्रय न करें। नगर निगम द्वारा अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ यह दंडात्मक एवं कानूनी अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।















